- वेतन के अन्तर्गत निम्न शीर्षक को शामिल किया गया है:-
- वेतन (Wages)
- वार्षिकी (Annuity)
- पेंशन (Pension)
- आनुतोषिक (Gratuity)
- शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, वेतन या मजदूरी के एवज में या इसके अतिरिक्त लाभ (Fees, Commission, Perquisites, Profits in lieu of or in addition to Salary or Wages)
- अग्रिम वेतन (Advance of Salary)
- छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (Leave Encashment)
- मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की शेष राशि में वार्षिक अभिवृद्धि (Annual accretion to the balance of Recognized Provident Fund)
- मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में हस्तांतरित शेष राशि (Transferred balance in Recognized Provident Fund)
- केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन खाते में योगदान जैसा कि 80CCD में संदर्भित है (Contribution by Central Government or any other employer to Employees Pension Account as referred in 80CCD)
2. घ्यान देने योग्य बातें (Points to consider)-
- वेतन आय पर "देय आधार" या "रसीद आधार" जो भी पहले हो, पर कर लगता है। (Salary income is chargeable to tax on “due basis” or “receipt basis” whichever is earlier.)
- इस शीर्ष के तहत आय पर कर लगाने के लिए भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध का अस्तित्व होना आवश्यक है। (Existence of relationship of employer and employee is must between the payer and payee to tax the income under this head.)
- वर्ष के दौरान कर योग्य वेतन से आय में निम्नलिखित शामिल होंगे (Income from salary taxable during the year shall consists of following):-
- (A ) - पिछले वर्ष के दौरान नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित) से करदाता को देय वेतन, चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं (Salary due from employer (including former employer) to taxpayer during the previous year, whether paid or not;) ,
- (B) - देय होने से पहले पिछले वर्ष के दौरान करदाता को नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित) द्वारा भुगतान किया गया वेतन (Salary paid by employer (including former employer) to taxpayer during the previous year before it became due),
- (C)- पिछले वर्ष के दौरान करदाता को नियोक्ता (पूर्व नियोक्ता सहित) द्वारा भुगतान किए गए वेतन का बकाया, यदि किसी पिछले वर्ष में कर नहीं लगाया गया है,(Arrear of salary paid by the employer (including former employer) to taxpayer during the previous year, if not charged to tax in any earlier year)
फर्म से एक भागीदार द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, बोनस या कमीशन वेतन मद के तहत कर योग्य नहीं है बल्कि यह व्यापार या पेशे के मद में कर योग्य होगा। (Remuneration, bonus or commission received by a partner from the firm is not taxable under the head Salaries rather it would be taxable under the head business or profession.)
3 वेतन के उपार्जन का स्थान (Place of accrual of salary)-
- वेतन अर्जित होता है जहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं, भले ही इसका भुगतान भारत के बाहर किया जाता है. (Salary accrues where the services are rendered even if it is paid outside India)
- भारत में कार्यरत अपने कर्मचारी को विदेशी सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला वेतन शीर्ष वेतन के तहत कर योग्य है, (Salary paid by the Foreign Government to his employee serving in India is taxable under the head Salaries;)
- भारत में अर्जित अवकाश के संबंध में विदेश में भुगतान किया गया अवकाश वेतन भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा। (Leave salary paid abroad in respect of leave earned in India shall be deemed to accrue or arise in India.)
अपवाद (Exceptions) -
यदि भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर सेवाएं देता है, और भारत सरकार से वेतन प्राप्त करता है, तो यह भारत में अर्जित वेतन के रूप में कर योग्य होगा। (If a Citizen of India render services outside India, and receives salary from Government of India, it would be taxable as salary deemed to have accrued in India.)
4. वेतन के विभिन्न घटकों की करदेयता (Taxability of various components of salary) :-
क्र.सं. | अनुभाग | विवरण | करयोग्यता/छूट |
---|---|---|---|
001 | 17 | मूल वेतन (Basic Salary) | पूरी तरह से कर योग्य |
004 | 10(13क) नियम 2क के साथ पठित | मकान किराया भत्ता | निम्न में से कम से कम छूट प्राप्त है: - a. Actual HRA Received , b. वेतन का 40% (50%, यदि घर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में स्थित है), c. Rent paid minus 10% of salary* Salary = Basic + DA (if part of retirement benefit) + Turnover based Commission, नोट - पूरी तरह से कर योग्य, यदि एचआरए अपने घर में रहने वाले कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाता है या यदि वह कोई किराया नहीं देता है , यदि भुगतान किया गया किराया रु. से अधिक है, तो कर्मचारी के लिए नियोक्ता को मकान मालिक के पैन की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। 1,00,000 [परिपत्र संख्या 08/2013 दिनांक 10-10-2013]। |
005 | 10(14) | बाल शिक्षा भत्ता (Children education allowance) | रुपये तक 100 प्रति माह प्रति बच्चा अधिकतम 2 बच्चों तक छूट है (Up to Rs. 100 per month per child up to a maximum of 2 children is exempt) |
Rent Free आवास पर टैक्स की वैल्यू कैसे निकले-
दिनांक 01.09.2023 से केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों को यदि नियोक्ता से कोई ऐसा Unfurnished मकान मिलता है, जिसकी Owners ship कंपनी के पास है तो इसे वेतन का हिस्सा माना जाएगा।
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