जी एस टी के अंतर्गत दवा उधोग के अंतर्गत समयान्तर्गत समाप्त हो गई दवाओं ( Expired Goods ) के उपचार के संबंध में दवा उद्योग के भीतर इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर असमंजस की स्थिति है , इसलिए अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड और सीमा शुल्क ने इसके समाधान के लिए नोटिफिकेशन नंबर CBEC / 20 / -16 / 04/2017-जीएसटी दिनांक 26अक्तूबर 2018, के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई है, जिससे समय समाप्त दवाओं की वापसी के मामले में निर्धारित नियमो का पालन किया जा सकता है , फार्मास्युटिकल उद्योग के अंतर्गत बिक्री का प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को समझने के लिए, फार्मास्युटिकल उद्योग के तहत बिक्री के प्रवाह को समझने की जरूरत है। फार्मास्युटिकल उद्योग में, निर्माता द्वारा थोक व्यापारी को और थोक व्यापारी से खुदरा विक्रेता को दवाएं/दवाएं बेची जाती हैं। MANUFACTURER - WHOLESELLER - RETAILER जीएसटी के तहत समय समाप्त होने वाली दवा की वापसी का उपचार 'समय समाप्त माल' शब्द का अर्थ- दवाओं / दवाओं के मामले में, एक परिभाषित जीवन अवधि होती है जिसे आम तौर पर समाप्ति की तारीख (समाप्ति तिथि)...