जी एस टी के अंतर्गत दवा उधोग के अंतर्गत समयान्तर्गत समाप्त हो गई दवाओं ( Expired Goods ) के उपचार के संबंध में दवा उद्योग के भीतर इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर असमंजस की स्थिति है , इसलिए अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड और सीमा शुल्क ने इसके समाधान के लिए नोटिफिकेशन नंबर CBEC / 20 / -16 / 04/2017-जीएसटी दिनांक 26अक्तूबर 2018, के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई है, जिससे समय समाप्त दवाओं की वापसी के मामले में निर्धारित नियमो का पालन किया जा सकता है ,
फार्मास्युटिकल उद्योग के अंतर्गत बिक्री का प्रवाह
MANUFACTURER - WHOLESELLER - RETAILER
'समय समाप्त माल' शब्द का अर्थ-
लेखांकन के तरीके-
Expired Goods को हम जी एस टी के अंतर्गत - "नए आपूर्तिरूप में माना जाने वाला रिटर्न" के रूप में वापस ले सकते है , अर्थार्थ इसे विक्रय बिल बना कर सामान्य तरीके से वापस कर सकते है। लेकिन यह विकल्प सिर्फ सामान्य पंजीकृत व्यक्ति के लिए है .
इस विकल्प के तहत, आपूर्तिकर्ता समय समाप्त हो चुकी दवा को ताजा आपूर्ति मानकर वापस कर सकता है।
आपूर्तिकर्ता को एक कर चालान जारी करने और उस पर उचित कर लगाने की आवश्यकता है।
माल का मूल्य जैसा कि चालान में दिखाया गया है जिसके आधार पर माल की आपूर्ति पहले की गई थी, ऐसी वापसी आपूर्ति के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है।
समय समाप्त माल का प्राप्तकर्ता, इस मामले में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 के प्रावधानों के अधीन आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
कम्पोज़िट करदाता के लिए विकल्प
यदि कम्पोज़िट करदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति एक्सपायरी दवा जिस समय लौटाता है, उसके पास आपूर्ति का बिल जारी करके उक्त माल को वापस करने का विकल्प होता है।
जब व्यक्ति आपूर्ति का बिल जारी करता है, तो उसे लागू उचित दर पर कर का भुगतान करना होता है।
कम्पोज़िट सप्लाई के प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।
अपंजीकृत व्यक्ति के लिए विकल्प
यदि व्यक्ति जीएसटी के तहत अपंजीकृत है, तो वह व्यक्ति समय समाप्त माल को बिना किसी कर के केवल एक वाणिज्यिक चालान जारी करके वापस कर सकता है।
लौटाया गया माल निर्माता द्वारा नष्ट कर दिया जाता है
यदि निर्माता समय समाप्त माल को नष्ट कर देता है जो थोक व्यापारी / खुदरा विक्रेता द्वारा लौटाया जा रहा है, तो ऐसे मामले में क्रेडिट का उपचार निम्नानुसार होगा -
निर्माता को आईटीसी को उलटने ( Reverse ) की आवश्यकता होती है जिसका लाभ उठाया गया था समय समाप्त माल की प्राप्ति के समय। उक्त उत्क्रमण केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) (एच) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस आईटीसी को उलटने (Reverse )की आवश्यकता है, वह है समय समाप्त माल की वापसी का समय, हालांकि, समय समाप्त माल ( Expiry Goods ) के निर्माण के समय प्राप्त आईटीसी को उलट नहीं किया जाता है।
विकल्प 2 - क्रेडिट नोट जारी करके वापसी
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 34(1) के प्रावधान, निर्माता/थोक विक्रेता, जिसने थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता को माल की आपूर्ति की है, को क्रेडिट नोट जारी करने की अनुमति देता है। थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता द्वारा लौटाए गए समय समाप्त माल के संबंध में।
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