टैली प्राइम के PAYROLL में कटौती के खाते कैसे CREATE करे।
कर्मचारियों के जीवन उन्नति के लिए सरकार ने कई योजनाए बनाई है , उन्ही योजनाओं में से एक है - PROVIDENT FUND.
एक कर्मचारी के भविष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यह योजना शुरू किया है , इसके अंतर्गत एक कर्मचारी के भविष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का कुछ प्रतिशत राशि PROVIDENT FUND ACCOUNT में हर माह सैलरी के साथ ही जमा करते जाते है , अर्थार्थ कुछ धनराशि का INVESTMENT दोनों ही तरफ से प्रोविडेंट फण्ड खाते में जमा होता रहता है , और इसपर भारत सरकार एक आकर्षक ब्याज भी देती है। उपरोक्त रकम कर्मचारी के जीवन भर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।
इस योजना के अत्नर्गत कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का लगभग 12 % और उसी प्रकार नियोक्ता भी उतना ही राशि का अंशदान PROVIDENT FUND में करता है।
इसके लिए भारत में अंग्रेज सरकार ने एक कानून भी प्रारित किया था जिसे हम The Provident Funds Act, 1925 के रूप में जानते है , वर्तमान में इसके नियामक के लिए "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952" है जो कि भारतीय संगठनों के लिए एक अनिवार्य और अंशदायी कोष है।
इसके अंतर्गत कुछ नियम कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए बनाये गए है।
- यदि किसी संस्था की कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे अधिक है , तब उस संस्था को अपना REGISTRATION - EMPLOYEE PROVIDENT FUND (EPF) में कराना अनिवार्य है।
- यदि किसी कर्मचारी की आय ( BASIC SALARY + DEARNESS ALLOWANCE) मिला कर रुपये 15,000 या इससे काम है , तब उस कर्मचारी की आय में से PROVIDENT FUND DEDUCTION अनिवार्य है। इससे ऊपर होने पर DEDUCTION ऐच्छिक है।
- इसके अंतर्गत नियोक्ता कर्मचारी के आय ( BASIC SALARY + DEARNESS ALLOWANCE) के जोड़ का 12 % अंशदान करता है , और इतना ही राशि हम कर्मचारी के वेतन में से भी घटा देते है , और इन दोनों को व् साथ में एक ADMIN CHARGES को मिला कर PROVIDENT FUND ACCOUNT में जमा करा देते है।
- नियोक्ता का अंशदान का - 8.33% - PENSION FUND में जमा होता है , जिसे A/C NO. 10 कहते है
- नियोक्ता का अंशदान का - 3 .67 % - PROVIDENT FUND में जमा होता है , जिसे हम A/C NO. 01 कहते है।
- नियोक्ता का अंशदान का - 0 .67 % - EDLI खाते में जमा होता है
- कर्मचारी का अंशदान पूरा ही उसके PROVIDENT FUND ACCOUNT में जमा होता है।
HOW TO MAKE PAY HEAD OF PROVIDENT FUND IN TALLY PRIME -
कर्मचारी की PF कटौती उसके बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% होता है , अगर उसकी SALARY रुपये 15,000 से कम है तब उसकी सैलरी व् महंगाई भत्ता का 12 % कटौती होगी और यदि उसकी उपरोक्त सैलरी 15000 से ज्यादा है तो अधिकतम कटौती रुपये 1800 होगी।
Employees’ State Insurance (ESI) Scheme-
ईएसआई एक अंशदायी कोष है जो भारतीय कर्मचारियों को कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों के योगदान के साथ एक स्व-वित्तपोषित, स्वास्थ्य बीमा कोष में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एक सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है, जो एक स्व-वित्तपोषित, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण संगठन है।
इकाई भारतीय ईएसआई अधिनियम 1948 में उल्लिखित नियमों के अनुसार ईएसआई योजना का प्रशासन और विनियमन करती है।
ईएसआई कर्मचारियों के बीच सबसे लोकप्रिय एकीकृत आवश्यकता-आधारित सामाजिक बीमा योजनाओं में से एक है। यह योजना अनिश्चित घटनाओं जैसे अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता, बीमारी, मातृत्व, रोजगार के दौरान चोट आदि में कर्मचारी के हितों की रक्षा करती है। यह योजना नकद लाभ और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्रदान करती है।
ईएसआई के लिए पात्रता-
ईएसआई योजना सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जिसमें कॉर्पोरेट, कारखाने, रेस्तरां, सिनेमा थिएटर, कार्यालय, चिकित्सा और अन्य संस्थान शामिल हैं। ऐसी इकाइयों को कवर्ड यूनिट कहा जाता है।
फैक्ट्री अधिनियम और दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत आने वाली सभी इकाइयाँ ईएसआई के लिए पात्र हैं। जहां कर्मचारियो की संख्या 10 या उससे अधिक लोगों की है उसे अपने संस्थान में ई एस आई स्कीम लागु करना अनिवार्य है।
एक कवर यूनिट के सभी कर्मचारी, जिनकी मासिक आय (ओवरटाइम, बोनस, छुट्टी नकदीकरण को छोड़कर) रुपये 21,000 प्रति माह से अधिक नहीं है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
176 रुपये तक की दैनिक औसत मजदूरी अर्जित करने वाले कर्मचारियों को ईएसआईसी योगदान से छूट दी गई है। हालांकि, नियोक्ता इन कर्मचारियों के लिए अपने हिस्से का योगदान देंगे।
ईएसआई राशि की गणना-
कर्मचारियों को देय सकल वेतन के प्रतिशत के रूप में अंशदान की दरें नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई हैं:
HOW TO CREATE ESIC PAY HEAD IN TALLY PRIME PAYROLL-
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