बजट A.Y. 2023 -2024 में फाइनेंस मिनिस्टर ने नए टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नया टैक्स स्लैब का प्रस्ताव रखा है , अब आप सब के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि -
नया टैक्स सिस्टम फायदेमंद है या पुराना ?-
देखिये अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये तक है और आप इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है तो पुराना सिस्टम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यह कैसे ? यह जानने के लिए पहले नए टैक्स स्लैब को जानते है।
नया टैक्स स्लैब क्या है ? -
नया टैक्स स्लैब जिसकी घोषणा वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 के लिए किया है वह है -
SL. No. |
TOTAL INCOME |
RATE OF TAX
|
1 |
Up to 3,00,000 |
Nil |
2 |
From Rs. 3,00,001 to Rs. 6,00,000 |
5% |
3 |
From Rs. 6,00,001 to Rs. 9,00,000 |
10% |
4 |
From Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000 |
15% |
5 |
From Rs. 12,00,001 to Rs. 15,00,000 |
20% |
6 |
Above Rs. 15,00,000 |
30% |
इस प्रकार हम देखते है कि वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 से 7 लाख तक की कमाई को पूरी तरह टैक्स छूट दे दी गयी है। टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। 50 हजार का स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है। ज्यादा आमदनी वालो पर हायर सरचार्ज रेट कम कर दिया है और रिटायरमेंट पर मिलाने वाले लिव इन्केशमेंट की लिमिट बढ़ा दी है।
अर्थार्थ 7. 50 लाख तक की सेलरी टैक्स फ्री होगी। आप 7. 50 लाख रुपये सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैण्डर्ड डिडक्शन घटा ले , अब बचे 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जायेंगे और पूरी टैक्स छूट मिल जाएँगी।
अब यदि आपकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको सिर्फ 50,000 रुपये का स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलेगा। जबकि पुराने टैक्स स्लैब में आप ज्यादा छूट प्राप्त कर सकते है , वो कैसे -
क्या पुराने टैक्स स्लैब में हम ज्यादा टैक्स बचा सकते है ?
हाँ , मान लीजिये आप की सैलरी 7 लाख रुपये है , तो पुराने टैक्स स्लैब में भी आप 50000 का स्टैण्डर्ड डिडक्शन ले सकते है और साथ में आप 80 सी की अधिकतम छूट 1.5 लाख ले सकते है , यानि कुल छूट 2 लाख रुपये। अब बची 5 लाख रुपये की इनकम। जो कि सेक्शन 87 (A ) के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स माफ़ है। यानि 7 लाख तक की कमाई पर पुराने स्लैब में भी कोई टैक्स नहीं है।
नई टैक्स व्यवस्था में सालाना सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है , लेकिन किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ इसमें नहीं मिलेगा , पुराने टैक्स रिजीम पर 80 C के तहत 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है।
ऐसे में नयी टैक्स व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है , जिनके पास किसी भी तरह का निवेश या होम लोन नहीं है , अगर किसी ने saving scheme में investment किया है और उस पर home loan भी है , तो उसके लिए पुरानी टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है।
निम्न गणना देखिये जिसे एक्सेल में बना कर यहाँ चिपकाया गया है, लेकिन उसके पहले एक बात समझ लीजिये। अगर आप 80C, NPS, होम लोन के व्याज के लिए छूट आदि के लिए पुराने टैक्स स्लैब में दावा करते तो आपको पुराना स्लैब ही लाभदायक रहेगा। एक मोटे तौर पर, यदि आप 4,25,000 रुपये या अधिक की किसी भी कर कटौती या छूट का दावा कर रहे हैं तो पुरानी कर व्यवस्था अधिक फायदेमंद है। 15.5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए ही पुरानी व्यवस्था लाभदायक है, हालाँकि यह रकम कम भी हो सकती है। और बाकी सभी मामलों में नई व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद है। फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए मान लेते हैं कि आप कोई भी धारा में छूट का दावा नहीं करते -
INCOME TAX SLAB FY 2022-2023 (AY 2023-2024) FOR INDIVIDUAL
OLD TAX REGIME
1.) AGE IS BELOW 60 YEARS
TOTAL INCOME |
RATE OF TAX |
Upto Rs. 2,50,000 |
Nill |
2,50,001 to 5,00,000 |
5% |
5,00,001 to 10,00,000 |
20% |
Above Rs. 10,00,000 |
30% |
2.) AGE IS 60 YEAR OR MORE BUT LESS THAN 80 YEARS
TOTAL INCOME |
RATE OF TAX |
Upto Rs. 3,00,000 |
Nill |
3,00,001 to 5,00,000 |
5% |
5,00,001 to 10,00,000 |
20% |
Above Rs. 10,00,000 |
30% |
3.) AGE IS 80 YEAR OR MORE
TOTAL INCOME |
RATE OF TAX |
Upto Rs. 5,00,000 |
Nill |
5,00,001 to 10,00,000 |
20% |
Above Rs. 10,00,000 |
30% |
|
|
NEW TAX REGIMES
FOR ALL AGES
TOTAL INCOME |
RATE OF TAX |
UPTO Rs. 3,00,000 |
Nil |
3,00,001 to 6,00,000 |
5% |
6,00,001 to 9,00,000 |
10% |
9,00,001 to 12,00,000 |
15% |
12,00,001 to 15,00,000 |
20% |
15,00,000 above |
30% |
|
|
CLAIMING OF EXEMPTIONS OR DEDUCTION ALLOWED OR NOT |
OLD TAX REGIME |
NEW TAX REGIME |
Standard Deduction of Rs.50,000 for Salaried and Pensioner |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Deduction for Professional Tax Paid |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
House Rent Allowance Exemption |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Leave Travel Concession |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Deduction of Interest on Sell Occupied House Property up to 2 Lacs |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Deduction of Family Pension Up to Rs. 15000 |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Deduction Under Section 80C to 80 Uto 80U Example - Provident Fund, LIC Premium, PPF, Tution Fees, GIS, Tax Saver, Mutual Fund, Housing Loan Principle Repayment, Medical Insurance, Donation, Interest on Education Loan, Physically Handicapped Deduction etc. 80TTA (Interest on Saving Accounts Up to Rs. 10000) 80 TTB (Interest on Saving, FDR, Other for senior citizens up to Rs.50000) |
ALLOWED |
NOT ALLOWED |
Note Health and Education Cess of 4% of Income Tax is leviable in both Old and New Tax Regime.
Rebate under section 87A of Rs. 12500 or 100% of Income Tax ( Whichever is less ) for Resident individuals having total Income up to Rs. 5 Lacs
(Means No Tax If Resident Individual has total Income (After Deduction and Exemption) Up to Rs.5 Lacs)
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