जीएसटी के अंतर्गत एल यू टी ( Letter of Undertaking) -
निर्यात में व्यापारियों को टैक्स की छूट देने के लिए भारत सरकार की ओर से यह एक सुविधा है, इसके द्वारा हमें एकीकृत GST (IGST) का भुगतान किए बिना अथवा निर्यात बॉन्ड प्रस्तुत किए बिना माल या सेवाओं का अथवा दोनों की शून्य-रेट ( GST Free) आपूर्ति करने की सुविधा प्राप्त होती हैं।
TABLE OF CONTENTS
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जीएसटी के अंतर्गत एल यू टी ( Letter of Undertaking) -
LUT के लिए जरूरी दस्तावेज-
एल यू टी का आवेदन कैसे करें
एल यू टी हमे GST पोर्टल पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध होता है, जैसे 01.04.23 तथा इसके बाद Zero Rated आपूर्ति करने के लिए हमें वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित एल यू टी form GST पोर्टल पर जाकर संबंधित विवरण दर्ज कर प्राप्त करते हैं।
●जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर लॉग इन करें।
●फिर Services पर जाएं
●फिर User Services पर जाकर Furnish Letter of Undertaking पर क्लिक करें।
● अपेक्षित विवरण दर्ज करें और फॉर्म GST RFD-11 दाखिल करे।
● तत्पश्चात यदि आपको पिछले वित्त वर्ष में LUT Certificate प्राप्त था तो आप उसे यहाँ अपलोड करे।
● फिर आपको पहले से तैयार एक लेटर दिखाई देगा , जिसमे आपसे कुछ घोषणाएं करवा कर , उसपर जी एस टी डिपार्टमेंट आपसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाएगा,
● उसके बाद आप इस documents को GST पोर्टल पर submit कर पाएंगे।
यहां पर स्व घोषणा एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके अंतर्गत आपको घोषित करना पड़ता है कि-
● आप जिस माल या सर्विस का बिल LUT के अंतर्गत बनाएंगे, उसका complete transaction आप तीन महीने के भीतर पूरा करेंगे।
● आप एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में जी एस टी कानूनों का पुरतः पालन करेंगे।
● यदि आप तीन महीने के भीतर एक्सपोर्ट नहीं करते है अर्थार्थ अपने माल की बिक्री को पूर्ण नहीं कर पाते है उस स्थिति में आपको उस इनवॉइस के IGST के रकम पर 18% ब्याज देना होगा , जिसे आपने LUT के अंतर्गत जारी किया था। यह ब्याज इनवॉइस की तिथि से उस दिनांक तक प्रभावी होगा जब तक आप उस पर IGST जमा नहीं कर देते है।
● यहाँ पर आपको दो स्वतंत्र गवाहों का भी उल्लेख करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको उनके व्यवसाय और पते का भी उल्लेख करना पड़ेगा।
● इसके पश्चात आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते है।
● सबमिट करने के पश्चात आप इसका PREVIEW देख सकते है।
● अब आपको अंत में इसपर अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा जो की डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के माध्यम से कर सकते है।
LUT के फायदे-
LUT होने से exporter बिना जीएसटी का payment किए अपने माल को export कर सकता है। अगर LUT न हो तब एक्सपोर्टर को पहले तो अपने बिल पर IGST pay करना पडेंगा फिर उसके Refund का claim करना पडेंगा। और जब तक वह Refund उसे मिल नहीं जाता तब तक उसका उतना working capital ब्लाक रहेगा। LUT होने से वह इस टेंशन से मुक्त रहता है।
यह सुविधा जी एस टी आने के पहले भी थी लेकिन तब व्यापारी को RFD-11 FORM को एक्सपोर्ट होने के पहले MANUALLY जमा करता था , अब यह सेवा ONLINE है और एक बार APPLY करने के पश्चात हम पुरे वर्ष बिना जी एस टी के निर्यात कर सकते है।
LUT प्राप्त करने की योग्यता -
लेटर आफ अंडरटेकिंग हर व्यापारी के लिए है बस उन्हें निम्न योग्यता की पूर्ति करनी पड़ती है -
- वह व्यापारी माल या सेवा का निर्यात करना चाहता है।
- वह व्यापारी जी एस टी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।
- उपरोक्त व्यापारी के ऊपर कर चोरी का कोई भी मुकदमा जो की रुपया 250 लाख से अधिक का दायर न हो।
- वह व्यापारी IGST के बिना निर्यात करना चाहता हो।
LUT के लिए जरूरी दस्तावेज -
- यदि आपने Online आवेदन करने से पहले कभी Offline या Manually आवेदन किया है तो उपरोक्त दस्तावेज को आपको यहाँ Upload करना पड़ेगा।
- Witness में दर्ज होने वाले व्यक्ति का KYC.
इन सबको अपलोड करने के पश्चात आपको एक ARN नंबर प्राप्त होगा और वहां पर SUCCESSFULLY SUBMISSION का मैसेज आएगा। और यदि यह सफलतापूर्वक APPROVE हो गया तो आप इसे DOWNLOAD कर के रख ले।
जब तक यह Approve नहीं होता तब तक आप इसकी स्थिति पर नज़र रखे , यदि यह Approve नहीं होता है तो निम्नलिखित स्थिति हो सकती है -
- SUBMITTED - अर्थार्थ आपका Application सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया है और अभी वह अवलोकन पर है।
- PENDING FOR CLARIFICATION - अर्थार्थ आपके LUT Processing Officer ने आपको नोटिस भेज कर कुछ clarification मांगी है।
- PENDING FOR ORDER - यदि आपने पिछले नोटिस का जवाब 15 दिन के भीतर नहीं दिया , तब PENDING FOR CLARIFICATION का स्टेटस परिवर्तित होकर PENDING FOR ORDER हो जाएगा।
- APPROVED - इसका मतलब कर अधिकारी ने आपका APPLICATION स्वीकृत कर के APPROVED कर दिया।
- REJECTED - अर्थात कर अधिकारी ने आपका APPLICATION अस्वीकृत कर दिया है।
- DEEMED APPROVED - यह स्थिति तब होगी जब आपका APPLICATION सबमिट करने के बाद अगले ३ दिनों तक कर अधिकारी के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आपका एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा।
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