स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का तात्पर्य
Tax Deducted at Source (TDS) अर्थार्थ स्रोत
पर कर कटौती (टीडीएस) का तात्पर्य
है - भुगतान करने
वाले व्यक्तियों
द्वारा निर्दिष्ट
भुगतान जैसे किराया, कमीशन, पेशेवर शुल्क, वेतन, ब्याज, आदि
के समय भुगतान
किए गए धन से काटा
गया आयकर है।
करों के त्वरित
और कुशल संग्रह
के लिए, आयकर कानून ने
आय के सृजन के बिंदु
पर कर कटौती की एक
प्रणाली को शामिल
किया है। इस प्रणाली
को "स्रोत पर कर कटौती"
कहा जाता है, जिसे
आमतौर पर टीडीएस
के रूप में जाना
जाता है। इस प्रणाली
के तहत आय के मूल
पर कर काटा जाता
है। भुगतानकर्ता
द्वारा कर की कटौती
की जाती है और प्राप्तकर्ता
की ओर से भुगतानकर्ता
द्वारा सरकार को प्रेषित
की जाती है।
Contents
स्रोत
पर कर कटौती
(टीडीएस)
का तात्पर्य
टीडीएस
विवरण
अपलोड
करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं:
ऑनलाइन
टीडीएस
रिटर्न
कैसे फाइल करें:
ऑफ
लाइन टी डी एस रिटर्न
कैसे फाइल करे -
स्रोत पर कर
की कटौती के प्रावधान
वेतन, ब्याज, कमीशन, दलाली, पेशेवर शुल्क, रॉयल्टी, अनुबंध
भुगतान आदि जैसे
कई भुगतानों पर
लागू होते हैं।
उन भुगतानों के
संबंध में जिन
पर टीडीएस
प्रावधान लागू
होते हैं, भुगतानकर्ता को कर
में कटौती करनी
होती है। उसके
द्वारा किए गए
भुगतान पर स्रोत
पर और उसे उसके द्वारा
काटे गए कर को सरकार
के क्रेडिट
में जमा करना होगा।
वेतन पर टीडीएस
कर्मचारी को वेतन
का भुगतान करने
के समय नियोक्ता
द्वारा काटा गया
कर है। आपका पैसा
आपकी ओर से काट
लिया जाता है और
नियोक्ता द्वारा सरकार
को जमा कर दिया
जाता है।
टीडीएस की अवधारणा को
आय के स्रोत से
कर एकत्र करने
के उद्देश्य से
पेश किया गया था।
इस अवधारणा के अनुसार, एक व्यक्ति
(कटौतीकर्ता)
जो किसी अन्य व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को निर्दिष्ट
प्रकृति का भुगतान
करने के लिए उत्तरदायी
है, वह स्रोत पर कर काटेगा
और उसे केंद्र
सरकार के खाते
में भेज देगा।
जिस कटौतीकर्ता से स्रोत पर आयकर
काटा गया है, वह कटौतीकर्ता
द्वारा जारी किए गए फॉर्म 26AS या टीडीएस प्रमाणपत्र
के आधार पर इस प्रकार
काटी गई राशि का क्रेडिट पाने का हकदार
होगा।
कर स्रोत पर तालिका
(इन्फ्रा) में
दी गई दरों पर कटौती
योग्य है। यदि कटौतीकर्ता का पैन कटौतीकर्ता
को सूचित नहीं
किया जाता है, तो धारा
206एए के आधार
पर स्रोत पर कर
की कटौती की जाएगी
या तो तालिका में
दी गई दर पर या लागू
दर या दरों पर या
20 प्रतिशत की दर से, जो कोई
उच्चतर हो। इसके अलावा, धारा
94ए(5) के तहत, यदि
भुगतान या क्रेडिट
किया जाता है या
एक कटौतीकर्ता को दिया जाता
है जो एक अधिसूचित
क्षेत्राधिकार
क्षेत्र में स्थित
है, तो कर तालिका
में दी गई दर पर
या 30 प्रतिशत की दर से कटौती योग्य
है, जो भी हो उच्चतर।
टीडीएस विवरण अपलोड करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं:
● टीडीएस अपलोड करने
के लिए, उपयोगकर्ता के
पास एक वैध टैन
नंबर होना चाहिए
और ई-फाइलिंग
में पंजीकृत होना
चाहिए।
● विवरणी को रिटर्न प्रिपरेशन
यूटिलिटी
(RPU) का
उपयोग करके तैयार
किया जाना चाहिए और फ़ाइल
सत्यापन उपयोगिता
(FVU) का
उपयोग करके सत्यापित
किया जाना चाहिए। उपयोगिताओं
को टिन-एनएसडीएल
वेबसाइट (https://www.tin-nsdl.com/) से डाउनलोड किया जा सकता
है।
● वैध डीएससी
ई-फाइलिंग
में पंजीकृत होना
चाहिए। (डीएससी
का उपयोग करके
अपलोड करने
के लिए)
● प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट के "बैंक अकाउंट
/ डीमैट अकाउंट
डिटेल्स"
या लिंक को प्री वेलिडेट करें। आधार के
साथ प्रधान संपर्क
का पैन। (ईवीसी
का उपयोग करके अपलोड करने के लिए)।
ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करें:
● चरण 1:
http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर
जाएं और 'लॉगिन हियर' पर क्लिक
करें।
● चरण 2: अपना लॉगिन
क्रेडेंशियल
दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक
करें। आपका यूजर आईडी आपका
टैन होगा।
● चरण 3: कैप्चा दर्ज करें और
लॉगिन बटन
पर क्लिक करें।
● चरण 4: एक बार लॉग
इन करने के बाद, "टीडीएस" मेनू पर
क्लिक करें और
ड्रॉप-डाउन
सूची से "अपलोड
टीडीएस" चुनें।
● चरण 5: आपको एक फॉर्म
प्रदान किया जाएगा
जहां आपको सही
विवरण का चयन करना
होगा। विवरण चुनने
के बाद, मान्य करें पर
क्लिक करें।
● चरण 6: रिटर्न को निम्नलिखित
तरीकों से मान्य
किया जा सकता है:
- डीएससी या
डिजिटल हस्ताक्षर
प्रमाणपत्र का
उपयोग करके मान्य
करें। टीडीएस
विवरण डीएससी का उपयोग करके
अपलोड किया
जा सकता है। DSC का
उपयोग करके अपलोड करने के
लिए,
पहले TDS ज़िप फ़ाइल अपलोड
करें और डिजिटल
हस्ताक्षर फ़ाइल
भी संलग्न करें।
फिर,
अपलोड पर क्लिक करें।
टीडीएस विवरण
अपलोड होने
के बाद, स्क्रीन पर एक सफलता
संदेश दिखाई देगा
और एक पुष्टिकरण
मेल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा
जाएगा।
- ईवीसी या इलेक्ट्रॉनिक
सत्यापन कोड
का उपयोग करके
मान्य करें। चरण
4 के
बाद,
यदि आपने
डीएससी नहीं
बनाया है, तो आप
इलेक्ट्रॉनिक
सत्यापन कोड
(ईवीसी) का उपयोग
करके टीडीएस
विवरणों को मान्य
करने में सक्षम
होंगे।
● चरण 7: टीडीएस ज़िप फ़ाइल
अपलोड करें
और 'ई-सत्यापन के
लिए यहां क्लिक
करें' पर क्लिक करें।
● चरण 8: आप डिजिटल
हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
(डीएससी) या
इलेक्ट्रॉनिक
सत्यापन कोड का उपयोग
करके फॉर्म
को मान्य कर सकते
हैं। एक बार जब
आप फॉर्म सत्यापन
के साथ हो जाते हैं, तो फॉर्म जमा करें।
नोट: टीडीएस अपलोड होने
के बाद, स्क्रीन पर एक सफलता
संदेश प्रदर्शित
होगा। एक पुष्टिकरण
मेल पंजीकृत ईमेल आईडी पर
भेजा जाता है।
नोट: टीडीएस विवरण केवल
वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद से अपलोड
किए जा सकते हैं
और केवल नियमित विवरण
ही आयकर वेबसाइट
पर अपलोड किए
जा सकते हैं।
आप चाहे
तो OFF LINE भी TDS RETURN FILE कर सकते
है -
ऑफ लाइन टी डी एस रिटर्न कैसे फाइल करे -
निम्नलिखित
लिंक पर जाये - https://www.tin-nsdl.com/services/etds-etcs/etds-rpu.html
, इस लिंक पर आपको
अपलोड करने
का फॉर्म प्राप्त
होगा , उपरोक्त
फॉर्म को भरे
, इस फाइल को भरने
के पश्चात आप इसे
.TXT या नोट पेड
फाइल में SAVE कर दे
, यदि कोई त्रुटि
आती है तो यह फाइल
खुद ही वह बता देगा।
अब इसे TIN FC में
जमा करे।
इसे अधिकृत
हस्ताक्षर कर्ता
द्वारा हस्ताक्षर
होना चाहिए।
अब आप साइट पर अपलोड कर दे
, लीजिये अब आपका
टीडीएस रिटर्न फाइल
हो गया है।
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