आज कल लोग अपने खाली पड़े प्रोपर्टी को paying guest के रूप मे परिवर्तित कर के आमदनी कर रहे है, लेकिन क्या आप जानते है कि paying guest या हॉस्टल का व्यवसाय भी जी एस टी के दायरे मे आता है।
ऐसे पेइंग गेस्ट और हॉस्टल जो रेजिडेंशियल आवास की तरह नहीं है ,उनके लिए भुगतान किए गए किराए पर 12% माल और सेवा कर जीएसटी लगेगा।
कर्नाटक में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (ए आर ए) ने फैसला सुनाया है, ए आर ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि केवल रेजिडेंशियल आवास के लिए चुकाए गए किराए को जीएसटी छूट की पात्रता है, इससे पहले ऐसे रेजिडेंशियल आवास होटल्स इन सिया गेस्ट हाउस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था जहां पर किराया रुपया 1000 प्रतिदिन तक था।
प्राधिकरण ने यह भी फैसला सुनाया कि कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को भुगतान किए गए किराए पर रिवर्स चार्ज मेकैनिज्म (आरसीएम) के आधार पर जीएसटी लगेगा और आवेदक को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। आरसीएम के तहत सेवा प्राप्त करता सरकार को जीएसटी का भुगतान करता है ना की सेवा प्रदाता।
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