क्या होता है-E-Invoice
जीएसटी Council ने अपने 35 वी बैठक मे यह निश्चित किया कि कुछ खास व्यापारी जिनका वार्षिक Turnover एक निश्चित सीमा से अधिक है, वो व्यापारी अपने Sales invoice का जीएसटी पोर्टल पर सूचनार्थ विवरण देंगे, इसके लिए जीएसटी विभाग ने एक ऐसा Electronic System develop किया है जिससे व्यापारी अपने Accounting Software को जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट कर के अपने Sales Invoice, Debit Note, Credit Note की सूचना दे सकता है।
इस विवरण को देने के बाद जीएसटी पोर्टल उस Invoice के लिए एक IRN NUMBER Generate करती है तथा एक QR Code भी Generate करती हैं, उस QR Code को आपका Accounting Software आपके उपरोक्त Invoice के PRINT मे जोड़ देता है।
अब जब आप अपने Invoice का प्रिंट लेंगे, तब आपको अपने Invoice मे QR Code भी नजर आएगा, इसे ही E-Invoice कहते हैं।
अब चूँकि E-Invoice में क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के GST Number दर्ज करना पड़ता है इसलिए यह सिर्फ Registered व्यापारी के बीच बने हुए Invoice के लिए ही उपलब्ध है, आप unregistered व्यापारी का E-Invoice नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपका Simple Invoice ही जारी होगा।
और आपका यही विवरण E-WAY BILL पोर्टल पर भी उसी समय चला जाता है तो आपके इस एक uploading से आपका E-WAY BILL भी Generate हो जाता है।
और यह सारा काम आपका Accounting Software एक क्लिक पर कर देता है।
साथ ही साथ यह विवरण आपके GSTR-1 Return में भी upload हो जाता है, जिससे आपको GSTR-1 Return मे उन Invoice की details देने की जरूरत नहीं पड़ती जिनका E-Invoice Generate हुआ हो।
E-Invoice किनके लिए आवश्यक है?
E-Invoice से संबंधित कई नोटिफिकेशन GST विभाग के द्वारा आ चुके हैं, अभी वर्तमान में GST विभाग ने नोटिफिकेशन संख्या 10/2023 CENTRAL TAX के द्वारा इसे रुपये 5 crore के वार्षिक Turnover तक सीमित किया है, अर्थात विभाग ने यह निर्देश दिया है कि जिस भी व्यापारी का वार्षिक Turnover साल 2017 से लेकर अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में Rs 5 करोड़ से अधिक रहा है वह दिनांक 01.08.2023 से E-Invoice Generate करेंगा।
यह ध्यान रखें कि यहां उल्लेख किए हुए Turnover का मतलब है किसी एक PAN number के अंतर्गत आने वाले समस्त व्यापार का वार्षिक Turnover है।
E-Invoice से संबंधित पूर्व में जारी किए हुए नोटिफिकेशन-
1- नोटिफिकेशन संख्या- 61/2020 और 70/2020 (Central Tax) दिनांक 01.10.2020 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 500 करोड़ निर्धारित किया गया।
2- नोटिफिकेशन संख्या- 88/2020 (Central Tax) दिनांक 01.01.2021 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 100 करोड़ निर्धारित किया गया।
3- नोटिफिकेशन संख्या- 5/2021 (Central Tax) दिनांक 01.04.2021 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 50 करोड़ निर्धारित किया गया।
4-नोटिफिकेशन संख्या- 1/2022 (Central Tax) दिनांक 01.04.2022 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 20 करोड़ निर्धारित किया गया।
5-नोटिफिकेशन संख्या- 17/2022 और (Central Tax) दिनांक 01.10.2022 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 10 करोड़ निर्धारित किया गया।
6-नोटिफिकेशन संख्या- 10/2023 (Central Tax) दिनांक 01.08.2020 से E-Invoice के लिए वार्षिक Turnover रुपये 5 करोड़ निर्धारित किया गया।
किन दस्तावेज के E-Invoice बनाना जरूरी है?
इसके अंतर्गत आने वाले व्यापारियों को अपने द्वारा जारी किए हुए उन समस्त Tax Invoice, Debit Note, Credit Note का E-Invoice रूप में जारी करना अनिवार्य है जो दूसरे GST Registered व्यापारी को जारी हुआ हो । ( Under Section 34 of Central Tax)
जैसे-
1-माल अथवा सेवा की कर योग्य बिक्री एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को।
2-Goverment Sales
3- Export या Deemed Export
4- Supply to SEZ ( with or Without tax payment)
5- Stock Transfer
6- Supply of Service to Distinct person
7- SEZ Developers
8- Supplies Under Reverse Charge by section 9(3) of CGST Act।
Aapne kafi acchi jankari di hai, dhyanawad
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