E-WAY BILL क्या है ?-
मॉल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने -जाने के लिए एक सरकारी अनुमति पत्र ( PERMIT) है, अगर आपने अपने व्यवसाय का GST REGISTRATION करवा रखा है तो आप रूपये 50,000 से ज्यादा का माल किसी MOTORIZED VEHICLE से बिना E-WAY BILL के नहीं भेज सकते है।
और इ-वे बिल भी ELECTRONIC माद्यम से होना चाहिए , आप चाहे तो इसे GST E-WAY BILL के ONLINE PORTAL - https://ewaybillgst.gov.in/ पर जाकर बना सकते है , SMS के द्वारा भी बना सकते है , मोबाइल के APP से भी बना सकते है , लेकिन सबसे आसान और सुरक्षित जरिया है TALLY PRIME के द्वारा इसे बनाना।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें