पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लंबे पीरियड की सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पी पी एफ टैक्स छूट, अच्छी ब्याज दर और गारंटीड रिटर्न देती है। हाल में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं । नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं। इन्हें देखते हैं -
1- नाबालिक के नाम पर खोले गए पीपीएफ एफ खाते -
यदि कोई पीपीएफ खाता नाबालिक के नाम पर है, तो 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी । खाताधारक के 18 साल के होने के बाद ही खाते पर पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर लागू होगी । खाते के मेच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उसी तारीख से किया जाएगा।
2- एक से अधिक पीएफ खाते वाले व्यक्ति-
अगर किसी के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं तो एक बेसिक मेंन खाते पर ब्याज दर का पेमेंट होगा , शर्त यह है कि जमा रकम वार्षिक सीमा के अंदर हो। अगर मुख्य खाता नियमानुसार निवेश सीमा से कम अमाउंट का है, तो दूसरे खाते की बचत राशि पहले में मर्ज कर दी जाएगी । इस मर्जर के बाद मुख्य खाता योजना की मौजूदा ब्याज दर के अनुसार ब्याज दिया जाएगा । जबकि , दूसरे खाते की बाकी रकम बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।
3- एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट -
भारतीय नागरिक जो अब एनआरआई बन चुके हैं। उन्हें 30 सितंबर 2024 तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर मिलेगी। इसके बाद खाते पर ब्याज का पेमेंट नहीं किया जाएगा ।
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